11 March 2024
महाराष्ट्र समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई मिनी ट्रैक्टर योजना, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाना है।
योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर और सहायक कल्टीवेटर/रोटावेटर और ट्रेलर की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
क्या है योग्यता:
- सदस्यों को अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह में होना चाहिए।
- समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध समूह के होने चाहिए।
- ट्रैक्टर और सहायक कल्टीवेटर की खरीद पर 3.15 लाख रुपये की सब्सिडी अप्रूव्ड होगी।
चयन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सही विवरण भरना होगा।
- वैध आवेदनों के बीच से लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक खाते का विवरण, स्व-संघ का प्रमाण पत्र।
आवेदन कैसे करें:
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://mini.mahasamajkalyan.in और https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर जाएं।
- सहायक आयुक्त समाज कल्याण से संपर्क करें।
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