भारत सरकार द्वारा कीटनाशकों पर उठाए गए अहम कदम कीटनाशकों पर पूरी तरह प्रतिबंध: भारत सरकार ने 31 मार्च 2024 को जारी निर्देश में कुछ कीटनाशकों के निर्माण, आयात, और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें 40 से अधिक कीटनाशक शामिल हैं, जिनमें अलाक्लोर, एंडोसल्फान, और फॉरेट प्रमुख हैं। इन कीटनाशकों को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना गया है। केवल निर्यात के लिए निर्माण की अनुमति: कुछ कीटनाशकों का भारत में उपयोग तो प्रतिबंधित है, लेकिन उन्हें केवल निर्यात के उद्देश्य से निर्माण की अनुमति दी गई है। जैसे डायक्लोरोवोस, फॉरेट, और निकोटिन सल्फेट। विशेष परिस्थितियों में उपयोग की अनुमति: कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जिनका उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, ताकि इनसे स्वास्थ्य और पर्यावरण को कम नुकसान हो। जैसे एलुमिनियम फॉस्फाइड और कैप्टाफोल। कीटनाशकों का पंजीकरण नकारा गया: सरकार ने कुछ कीटनाशकों के पंजीकरण को नकारा है, जिनमें 2,4,5-T और अज़िनफॉस मिथाइल शामिल हैं, जिससे इनका भारत में उपयोग अवैध हो गया है। पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा: इन प्रतिबंधों का उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देना और किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।